न्यायालीन आदेश की धज्जियां उड़ाती व
जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती बनी जॉली शिला तांडी
शहडोल / मा. अपर जिला न्यायाधीश शहडोल व एसडीएम सोहागपुर के आदेश को नही मानती शिल्पा तांडी ? मा. उच्च न्यायालय जबलपुर, माननीय अपर जिला न्यायाधीश शहडोल व अनुविभागीय दंडाधिकारी सोहागपुर से समस्त आदेश ई.एल.सी. इन एमपी के पक्ष में है। इतना ही नही समस्त आराजी पर अनुविभागीय दण्डाधिकारी सोहागपुर का ससख्त आदेश है कि श्रीमती जॉली शिल्पा तांडी, ऐरोन तांडी एवं डॉ. के.के.तांडी के विरूद्ध, दाण्डिक प्रकरण क्र. 09/2018 X 145-146 जा.फौ. सोहागपुर दिनांक 8/6/2018 को पार्टी क्र. 2 शिल्पा तांडी वगैरह के विरूद्ध निषेधाज्ञा आदेश जारी की जाती है कि सक्षम न्यायालय में अन्यथा आदेश प्राप्त किए बिना अनावश्यक पार्टी क्र. 1 ईएलसी के शांतीपूर्ण कब्जे दखल में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करें। इनके द्वारा रिवीजन कर स्थगन आदेश चाही गई थी, परंतु मा.अपर जिला न्यायाधीश शहडोल ने इनका स्थगन आदेश का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया। वर्तमान मे न्यायालय में मामला विचाराधीन है, बावजूद उसके न्यायालीन आदेशों का खुलेआम उल्लंघन व धज्जिया उड़ाई जा रही है वही जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन मौन ?
शीशम व सागौन के प्रतिबंधित पेड़ को जॉली शिल्पा टांडी पुत्र ऐरोंन टांडी द्वारा काटे गए जिसकी शिकायत थाना प्रभारी थाना कोतवाली जिला शहडोल ( म०प्र०) से शिकायत की गई। जिसमे भू-राजस्व संहिता की धारा 241 का उल्लंघन करते हुए श्रीमती जॉली शिल्पा तांडी (पति डॉ. के.के.तांडी),पुत्र ऐरोन तांडी एवं वी.सी. राव द्वारा क्रिश्चियन अस्पताल परिसर में बिना किसी अनुमति के शीशम के पेड़ एवं सागौन का वर्षो पुराना पेड़ काट लिए।शीशम और सागौन का पेड़ काटने वह छाटने की अनुमति लेना निशांत आवश्यक होता है। थाना प्रभारी कोतवाली शहडोल द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। संभवत :क्या अभयदान दिया जा रहा।
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